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- CN24NEWS-30/01/2019
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- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप को जहां जाना हो जाएं, लेकिन जांच एजेंसियों का सहयोग करें
- सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम के बेटे कार्ति को बनाया है आरोपी
- कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट से 10 से 26 फरवरी और 23 से 31 मार्च को विदेश जाने की अनुमति मांगी थी
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दे दी। अदालत के आदेश के मुताबिक, कार्ति 10 करोड़ रुपए जमा करके विदेश जा सकेंगे। कोर्ट ने कार्ति से कहा, “कानून के साथ मत खेलें और आईएनएक्स मीडिया, एयरसेल-मैक्सिस केसों में जांच एजेंसियों का सहयोग करें।” कार्ति आईएनएक्स मीडिया केस समेत कई मामलों में आरोपी हैं।
5, 6, 7 और 12 मार्च को ईडी के सामने पेश हों कार्ति- सुप्रीम कोर्ट
- अदालत ने कार्ति से आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल-मैक्सिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने 5, 6, 7 और 12 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप जहां जाना चाहते हों, वहां 10 से 26 फरवरी तक जा सकते हैं, लेकिन आपको जांच में एजेंसियों का सहयोग करना होगा।
- कोर्ट ने कार्ति से कहा, ”अपने सहयोगियों से कहो कि उन्हें भी जांच में सहयोग करना होगा, आप मदद नहीं कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं कह रहे हैं।” इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि वह किस तारीख को कार्ति से पूछताछ करना चाहता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से 10 करोड़ जमा करने के अलावा कहा कि लिखित में दें कि वे लौट कर आएंगे और जांच एजेंसियों की मदद करेंगे। कार्ति ने 10 से 26 फरवरी और 23 से 31 मार्च को विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
- सुप्रीम कोर्ट कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन्होंने उनकी कंपनी द्वारा आयोजित टेनिस टूर्नामेंट के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और यूके जाने की इजाजत मांगी है।
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था- आपकी विदेश जाने की इच्छा हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे दूसरे मामलों से पहले तरजीह दी जाए।
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कार्ति पर क्या हैं आरोप?
ईडी और सीबीआई ने कार्ति पर अपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इनमें से एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। यह मामला आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी थी।
- कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया के लिए गलत तरीके से फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी ली। इसके बाद आईएनएक्स को 305 करोड़ का फंड मिला। इसके बदले में कार्ति को 10 लाख डॉलर की रिश्वत मिली। इसके बाद आईएनएक्स मीडिया और कार्ति से जुड़ी कंपनियों के बीच डील के तहत 3.5 करोड़ का लेनदेन हुआ। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया।